राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को


ललितपुर ब्यूरो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 जुलाई को प्रात: 1:30 बजे से जनपद न्यायालय परिसर, ललितपुर एवं जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक ऋण वाद, भूमि अधिग्रहण वादों, पारिवारिक/वैवाहिक मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, राजस्व वाद, बाल सम्वाद वाद, उपभोक्ता फोरम के वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली वाद, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान वाद, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप वाद, आयकर, वाणिज्य कर, जलकर, वन अधिनियम, सेवा सम्बंधी वाद, धारा 138 ए.आई. एक्ट आदि के अन्तर्गत लंबित वादों एवं अन्य वादों के निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किये जायेंगे, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर लंबित वादों का निस्तारण किया जावेगा। अत: जो वादकारीगण अपने लंबित वादो को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हों वह सम्बंधित न्यायालय में उक्त तिथि के पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु नियत करा सकते हैं।रिपोर्ट अमित अग्रवाल