जिला मजिस्ट्रेट मानवेन्द्र सिंह ने अपराधी को किया छह माह के लिए जिला बदर


ललितपुर ब्यूरो जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर  मानवेन्द्र सिंह ने दिन गुरुवार को सुनवाई करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के चलते अपनी दुःसाहसिक गतिविधियों एवं कार्यकलापों व गुण्डागर्दी के द्वारा क्षेत्र के आम जनता को भयभीत एवं आतंकित करने के आरोपों पर हसीन बक्स पुत्र हबीब खान निवासी मुहल्ला नदीपुरा थाना कोतवाली ललितपुर को उ. प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत 6 माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहने के आदेश जारी करते हुए जिला बदर कर दिया। बताया गया कि उक्त अपराधी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, यह अपनी दुःसाहसिक गतिविधियों एवं कार्यकलापों व गुण्डागर्दी के द्वारा क्षेत्र के आम जनता को भयभीत एवं आतंकित करके उनका जीवन कष्टमय किये हुये हैं। उक्त अपराधी के विरूद्ध महिलाओं से छेड़खानी व मारपीट आदि के गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके द्वारा घटित किये जाने वाले अपराधों से सामान्य जन के जीवन को अत्याधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे समाज के अन्य नागरिकों की गतिविधियां प्रभावित होती हैं तथा उनकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। अतः जिला मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त अपराधी के अपराधों को गम्भीरता से लेते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया।

अवैध शराब की तस्करी में लिप्त होने पर वाहनों को किया राजसात

इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त होने पर भरत सिंह पुत्र फूलसिंह राजपूत निवासी भैलोनीसूवा थाना बार ललितपुर एवं प्रकाश शेखर पुत्र स्व. प्रेम कबूतरा निवासी ग्राम चीरा थाना बार जनपद ललितपुर के वाहनों को दिनांक 23.07.2018 को आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत राज्यसात करने के आदेश जारी किये। जिला मजिस्ट्रेट ने वाहन स्वामियों को आदेशित किया है कि यदि वे अपना वाहन अपने पास रखना चाहते हैं तो आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वाहन की वर्तमान मूल्यांकन राशि जमा करायें अन्यथा की स्थिति में वाहन को राज्यसात कर लिया जाएगा।
रिपोर्ट अमित अग्रवाल