स्टेशन, बस स्टैण्ड, होटल, विद्यालय, कालेज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना हैं वर्जित :- डा० एम० सी० दुबे
दिनांक 31अक्टूबर को सांय-08.00 बजे से प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 जे0एस0 बख्सी की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा जनपद/ब्लाक स्तरीय चिकित्सक संगठन (भगवान श्री धन्वन्तरी, नीमा संगठन, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0) के पदाधिकारियों/सदस्यों/चिकित्सकों/अन्य का प्रशिक्षण/ कार्यशाला का आयोजन होटल आर्यन-इन, झांसी रोड ललितपुर में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी डा0 एम0सी0 दुवे एवं संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा भगवान श्री धन्वन्तरी के चित्र पर माल्यापर्ण एवं दीपप्रजव्वलन कर कार्यशाला /बैठक का शुभारम्भ किया गया। नोडल अधिकारी डा0 एम0सी0 दुवे द्वारा आज के प्रशिक्षण/कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बताया गया उन्होने कोटपा एक्ट-2003 के प्रभारी संचालन हेतु कहा। इसके बाद नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 द्वारा पावर प्वाइंट पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में सभी लोगों को अवगत कराया गया। उन्होने अपने प्रजेन्टेशन में गेट-2 के डाटा को प्रभावी ढंग से रखा। कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं के बारे में भी अवगत कराया। अधिनियम की धारा-4 के अनुसार च्नइसपब च्संबम जैसे-स्टेशन, बस स्टैण्ड, होटल, विद्यालय, कालेज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना वर्जित है। धारा-6 अ के बारे में विस्तार से बताया गया कि 18 वर्श से कम आयु वर्ग के लोगों को धूम्रपान सम्बन्धी सामग्री बेचना व उनसे बिकवाना दोनों ही अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा। धारा-6 ब के अन्तर्गत विद्यालय के 100 गज की परिधि में कोई भी धूम्रपान की दुकान नहीं होना चाहिये तथा विद्यालय के मुख्य द्वार पर अधिनियम में बताये गये अनुसार तम्बाकू मुक्त विद्यालय का बोर्ड लगा होना चाहिये। धारा-5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू सामग्री के प्रोत्साहन से सम्बन्धित विज्ञापन न करने के बारे में बताया गया। सभी उपस्थित प्रतिभागियों के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की दिगदर्शिका, हैण्डविल्स तथा लर्निंग सामग्री पेड, पेन, फोल्डर में सभी को प्राप्त करायी गयी।
इसके पश्चात अन्य कानूनों जैसे जूबिनायल एक्ट, खाद्य एक्ट, पोईजन एक्ट एवं अन्य एक्ट के बारे में पावर प्वाइंट पर एक प्रजेन्टेषन डा0 रिजु दुवे फिजियोथेरेपिस्ट जिला चिकित्सालय द्वारा बताया गया। इसके पश्चात तम्बाकू परार्मष केन्द्र जिला चिकित्सालय में पदस्थ श्रीमती मंजूलता यादव साईक्लाजिस्ट द्वारा काउंसलिंग फोकल ग्रुप डिस्कषन के बारे में अवगत कराया गया।
उपरोक्त संगठनों के अध्यक्ष डा राजकुमार जैन एवं डा0 एस0 पी0 पाठक ने अपने सम्बोधन में कार्यक्रम के सफल संचालन एवं जनजागरूकता में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया । उन्होने कहा कि जन जागरूकता पैदा करने हेतु और अधिक प्रचार-प्रसार कि आवश्यकता है। लोगों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सरल भाषा में समझाया जायेगा। उन्होने कहा कि इस कार्य में सभी लोगों को सम्मलित होना पडेगा तभी हम लक्ष्यों को पूर्ण कर सकते है। उन्होनें इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि बन्देलखण्ड के इस क्षेत्र में, जहा लोग अभी बहुत पिछडे है, जागरूकता की कमी है, उस खाई को पूरा करना पडेगा। इस हेतु तम्बाकू नियंत्रण की टीम को बहुत मेहनत करने की आवष्यकता होगी।
अन्त में नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 द्वारा सभी चिकित्सकों का धन्यवाद् ज्ञापित किया गया।